सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर सख्त आदेश दिए हैं
कुत्ते पकड़ने गई टीम को रोकने पर ₹25,000 का जुर्माना लगेगा।
बाधा डालने वाले NGO पर लगेगा ₹2 लाख का जुर्माना।
कुत्ता पालने के लिए अब लेना होगा अनिवार्य आवेदन/लाइसेंस।
निर्धारित स्थान पर ही कुत्तों को खिलाया जाएगा खाना, सार्वजनिक जगहों पर फीडिंग पर रोक।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई।
सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश
सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाना अब प्रतिबंधित है।
आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति/संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशभर में डॉग लवर्स और एनजीओ में मचा हड़कंप…
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