अश्लीलता और नशीले पदार्थों के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगा निगम बढ़ावा देने वाली सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

अश्लीलता और नशीले पदार्थों के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगा

अश्लीलता और नशीले पदार्थों के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगा निगम

दैनिक सर्वे बुलेटिन
सहारनपुर। नगर निगम महानगर में अश्लीलता और नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने वाली सामग्री के विज्ञापनों की अनुमति नहीं देगा। नगर निगम सहारनपुर द्वारा तैयार किए गए आउटडोर विज्ञापन नीति के ड्रॉफ्ट में ऐसी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है।

विज्ञापन नीति का ड्राफ्ट महापौर डॉ. अजय कुमार, नगर आयुक्त शिपू गिरि और अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने जारी किया।
नगर आयुक्त शिपू गिरि ने बताया कि आउटडोर विज्ञापन निति में महानगर में सड़क सुरक्षा, दृश्य सौंदर्य और पारदर्शी राजस्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति रहेगी, जबकि आवासीय क्षेत्रों, विरासत स्थलों, धार्मिक स्थलों के निकट व यातायात संवेदनशील स्थानों पर निगम से अनुमति के बाद ही विज्ञापन किया जा सकेगा। नीति में विज्ञापनों को चार श्रेणियों में बांटा गया है।

इनमें बिलबोर्ड, सार्वजनिक उपयोगिता विज्ञापन, परिवहन आधारित विज्ञापन और व्यवसायों द्वारा स्वयं विज्ञापन शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि विज्ञापन से यातायात व्यवस्था और पैदल चलने वालों को परेशानी न हो। नग्नता, ड्रग्स, हिंसा या सामाजिक रूप से अनुचित संदेशों को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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