जिला बदर अवधि के दौरान जनपद की सीमा में पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध की जायेगी कठोर वैधानिक कार्यवाही।

जिला बदर अवधि के दौरान जनपद की सीमा

जिला बदर अवधि के दौरान जनपद की सीमा में पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध की जायेगी कठोर वैधानिक कार्यवाही।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा 01 अभियुक्त को गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए किया गया जनपद की सीमा से निष्कासित।

जनपद में सुरक्षा व्यवस्था सदृढ करने, कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ बनाये रखने, जनपद में भयमुक्त वातावरण बनाने तथा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। इसी क्रम में दिनांक 08.09.2025 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर श्री उमेश मिश्रा एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा के संयुक्त निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर श्री सत्यनारायण प्रजापत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर एवं थाना प्रभारी पुरकाजी के कुशल नेतृत्व में अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए थाना पुरकाजी के 01 शातिर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा-3 की कार्य़वाही करते हुए 02 माह के लिए जनपद से निष्कासित किया गया है। इस दौरान पुलिस की टीम द्वारा ढोल बजवाकर प्रचार एवं प्रसार किया गया तथा आदेश की एक प्रति अभियुक्त एवं उसके परिजनों को दी गयी तथा अभियुक्त को उसके मसकन से लेकर जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा के बाहर छोड़ गया साथ ही हिदायत दी गयी कि यदि जिलाबदर अवधि के दौरान अभियुक्त जनपद की सीमा में प्रवेश करता है तो उसके विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

जिलाबदर अभियुक्त का नाम व पताः-
1. मिथुन पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम खेड़की थाना पुरकाजी, मुजफ्फरनगर।

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