विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन, एसडीएम शामली ने अधिकारियों से मांगी आख्या

विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन, एसडीएम शामली ने अधिकारियों से मांगी आख्या

विशेष विवाह अधिनियम के तहत आवेदन, एसडीएम शामली ने अधिकारियों से मांगी आख्या

शामली। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत एक आवेदन पत्र पर तहसील शामली में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 05 मई 2025 को श्री नीरज बंसल पुत्र श्री पदम प्रकाश निवासी मोहल्ला श्रीपाल विहार, शामली (वर्तमान पता दयानंद नगर गली नं. 14, शामली) तथा श्रीमती ममता पुत्री विनोद कुमार, पत्नी स्व. अशोक कुमार, निवासी डाहर दहर (जिला पानीपत, हरियाणा) ने विशेष विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी-सदर/विशेष विवाह अधिकारी अर्चना शर्मा ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदन की प्रति तहसीलदार शामली, तहसीलदार पानीपत एवं प्रभारी निरीक्षक थाना इसराना, जिला पानीपत को प्रेषित की है।

अधिकारियों से निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 24 सितम्बर 2025 तक आवेदनकर्ताओं के पतों का सत्यापन, वैवाहिक स्थिति की जांच एवं अभिभावकों को सूचित करने संबंधी बिंदुवार आख्या उपलब्ध कराएं।साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि आवेदनकर्ताओं के अभिभावकों को विवाह संबंधी कोई आपत्ति हो तो वे 24 सितम्बर 2025 से पूर्व लिखित रूप से विशेष विवाह अधिकारी, तहसील शामली के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वांछित आख्या व तामीली रिपोर्ट हर स्थिति में 24 सितम्बर तक उपलब्ध कराई जाए।

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